क्या आप एक अनिवासी भारतीय (NRI) हैं? यदि हां, तो भारत में आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करते समय सावधानी बरतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कई प्रावधान और कानून शामिल हैं
वित्तीय वर्ष के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई होती है। यह समय सीमा सभी करदाताओं पर लागू होती है, जिसमें अनिवासी भारतीय (NRI) भी शामिल हैं।
NRI पर लागू डीम्ड रेजीडेंसी कानून
यदि कोई भारतीय नागरिक विदेशी स्रोतों से आय के अलावा 15 लाख रुपये से अधिक की कुल आय अर्जित करता है और किसी अन्य देश में कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो उसे भारत में निवासी माना जाएगा।
भारत में रेजीडेंसी की स्थिति के प्रकार
भारत में रेजीडेंसी की स्थिति को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:
- साधारण निवासी (OR)
- निवासी लेकिन सामान्य रूप से निवासी नहीं (RNOR)
- अनिवासी भारतीय (NRI)
विभिन्न रेजीडेंसी स्टेटस का अंतर
- साधारण निवासी (OR): यदि कोई व्यक्ति वित्तीय वर्ष के दौरान कम से कम 182 दिन भारत में रहता है, या पिछले 4 वर्षों में से प्रत्येक में कम से कम 60 दिन भारत में रहता है, तो उसे साधारण निवासी माना जाता है। साधारण निवासी अपनी वैश्विक आय पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होते हैं।
- अनिवासी भारतीय (NRI): यदि कोई व्यक्ति साधारण निवासी की शर्तों को पूरा नहीं करता है, तो उसे अनिवासी भारतीय (NRI) माना जाता है। अनिवासी भारतीयों पर केवल भारत में अर्जित या प्राप्त आय पर कर लगता है।
अनिवासी भारतीयों (NRI) के लिए कर योग्यता
भारत में अनिवासी भारतीयों (NRI) पर कर उनकी रेजीडेंसी स्थिति के आधार पर लगाया जाता है। एक व्यक्ति को अनिवासी भारतीय माना जाता है यदि उसने 182 दिनों से अधिक समय भारत के बाहर बिताया है, या यदि उसने पिछले चार वर्षों में 365 दिनों से अधिक और चालू वर्ष में 60 दिनों से कम समय भारत में बिताया है।
आम सवाल-जवाब (FAQ)
- क्या विदेश में रहने वाले अनिवासी भारतीय (NRI) को भारत में आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करना होगा?
हां, यदि आपकी भारत में आय है तो आपको ITR दाखिल करना होगा।
- क्या अनिवासी भारतीय (NRI) ITR दाखिल करने के लिए आधार–पैन लिंकिंग अनिवार्य है?
हां, भारतीय कर रिटर्न दाखिल करने के लिए सभी अनिवासी भारतीयों के लिए आधार-पैन लिंकिंग अनिवार्य है।
- भारत में अनिवासी भारतीयों (NRI) की किन आय पर कर लगता है?
भारत में अनिवासी भारतीयों की भारत में अर्जित या प्राप्त आय पर कर लगता है।
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