खास प्रवासी भारतीयों के मद्देनज़र जारी की गई इस “प्रवासी भारतीय बीमा योजना” की शुरुआत साल 2003 में हुई थी, तब से लेकर अब तक कई संशोधन कर इसे उत्तरोत्तर लाभकारी बनाने का प्रयास किया गया है
एक ओर जहां प्रधानमंत्री मंत्री मोदी की जीवन ज्योति बीमा योजना ने देश भर में तीन सौ रुपये सालाना में दो लाख का जीवन बीमा उपलब्ध कराया है और इस योजना का प्रचार-प्रसार इस कदर कराया कि शायद ही कोई खाताधारी ऐसा होगा जो इस योजना से वाक़िफ़ नही होगा। वहीं दूसरी ओर भारत सरकार की ऐसी ही एक बहुत ही उल्लेखनीय बीमा योजना है जिसकी जानकारी शायद ही आम नागरिकों को होगी। आज प्रवासी संवाद के माध्यम से हम प्रवासियों के निमित्त बनाई गई बीमा योजना से जुड़ी संपुर्ण जानकारी आप तक लाये हैं।
खास प्रवासी भारतीयों के मद्देनज़र जारी की गई इस “प्रवासी भारतीय बीमा योजना” की शुरुआत साल 2003 में हुई थी, तब से लेकर अब तक कई संशोधन कर इसे उत्तरोत्तर लाभकारी बनाने का प्रयास किया गया है।
किसको मिलेगा लाभ?
प्रवासी भारतीय बीमा योजना ईसीआर (इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड) श्रेणी के अंतर्गत आने वाले प्रवासी श्रमिकों के हितों को ध्यान में रख शुरू किया गया है। जो व्यक्ति ईसीआर श्रेणी के देशों में रोजगार के लिए जाते हैं उन्हें महज दो-तीन वर्ष की अवधि के लिए 375-275 रुपये की प्रीमियम राशि के एवज में आकस्मिक मृत्यु या स्थाई अक्षमता की स्थिति में 10 लाख रुपये की बीमा सुरक्षा प्रदान की जाती है।
इसीआर श्रेणी के देश कौन से हैं?
ईसीआर देशों के श्रेणी में अफगानिस्तान, बहरीन, इंडोनेशिया, इराक़, जॉर्डन, सऊदी अरब ,कुवैत, लेबनान, लीबिया, मलेशिया, क़तर, दक्षिणी सूडान, सूडान,ओमान,सीरिया,थाईलैंड,संयुक्त अरब अमीरात, यमन आदि देश आते हैं।
प्रवासी भारतीय बीमा योजना ईसीआर (इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड) श्रेणी के अंतर्गत आने वाले प्रवासी श्रमिकों के हितों को ध्यान में रख शुरू किया गया है। जो व्यक्ति ईसीआर श्रेणी के देशों में रोजगार के लिए जाते हैं उन्हें महज दो-तीन वर्ष की अवधि के लिए 375-275 रुपये की प्रीमियम राशि के एवज में आकस्मिक मृत्यु या स्थाई अक्षमता की स्थिति में 10 लाख रुपये की बीमा सुरक्षा प्रदान की जाती है
बीमा योजना के लाभ:
- विदेश में नौकरी के दौरान मृत्यु अथवा स्थाई अपंगता की स्थिति में बीमाधारक के परिवार को स्थान और नियोक्ता के निरपेक्ष अधिकतम बीमा राशि 10 लाख रुपये होगी
- भारतीय मिशन और पोस्ट द्वारा सत्यापित आकस्मिक मृत्यु या स्थाई अपंगता की घटना का प्रमाणपत्र सभी बीमा कंपनियों में मान्य होगा। आकस्मिक घटना भारत में होने की स्थिति में संरक्षक पीओई द्वारा जारी किया गया संबंधित प्रमाणपत्र बीमा कंपनी में मान्य होगा।
- गंभीर रूप घायल होने या किसी बीमारीवश हस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में पचहत्तर हज़ार से बढ़ा कर एक लाख रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है।
- इस बीमा योजना के तहत स्वास्थ्य के आधार पर या अकस्मात नौकरी चले जाने पर स्वदेश वापसी के लिए इकोनॉमी क्लास की भारत के सबसे नजदीकी शहर की हवाई टिकट का किराया मुहैय्या कराए जाने का प्रावधान भी है।
- भारत मे बीमाधारक के परिजनों को इलाज के लिए 50 हज़ार की मदद की राशि का भी प्रावधान है।
- प्रवासी महिलाओं को इस बीमा टोजन के अंतर्गत मिलने वाले मातृत्व लाभ की राशि को बढ़ा पच्चीस हजार से बढ़ा कर पैंतीस हज़ार कर दी गई है।
- इतना ही नहीं प्रवास की अवधि में नौकरी संबंधित किसी भी प्रकार की न्यायिक प्रकिया के लिए 45 हज़ार रुपयों का प्रावधान है।
- इस बीमा योजना का नवीकरण ऑनलाइन भी किया जा सकता है।
कौन सी बीमा कंपनियों से प्रवासी भारतीय बीमा योजना कराएं?
इफको टोकियो, जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी, बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी सहित अनेक बीमा कंपनियों से प्रवासी भारतीय बीमा योजना की सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है।
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